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Uttar Pradesh SI Bharti : इलाहाबाद हाइकोर्ट का आदेश तीन माह के भीतर SI Bharti पूरी कराए सरकार


Uttar Pradesh SI Bharti : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 के सैकड़ों अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्तीकरण आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को परमादेश जारी करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।


यह आदेश सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। Uttar Pradesh SI Bharti


कोर्ट ने कहा कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की थी और जिनकी स्थिति याचिकाकर्ताओं जैसी ही है। मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, अलीगढ़, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में समूहवार अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।


शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन जेल भेज दिया गया था। Uttar Pradesh SI Bharti


याचिकाकर्ताओं का कहना था कि लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही उन पर मुकदमा दर्ज कर केंद्र से जेल भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्हें अवैध रूप से जेल भेजा गया और परीक्षा में बैठने से रोका गया। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई और न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया।

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